इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों (महिला और पुरुष) के वेतन मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि राज्य सरकार तैनाती तिथि के आधार पर समान स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में विभेद नहीं कर सकती है। राज्य सरकार याचिका दायर करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 2,800 रुपये का समान ग्रेड पे प्रदान करे। कोर्ट ने यह आदेश कमल दीप निराला समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों की याचिका मंजूर करते हुए दिया।