Motor Accident Claims Tribunal
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में साल 2018 में एक मोटर साइकिल राइडर की मौत के बाद उनके परिवारवालों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मुआवजे के तौर पर 1.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दरअसल 21 अगस्त को पारित क आदेश में एमएसीटी ने अपराधी वाहन की बीमा कंपनी के बचाव को खारिच
21 अगस्त को पारित आदेश में, एमएसीटी ने एंस्योरेंस कंपनी के उस दावे को ठुकरा दिया जिसमें फर्म ने दुर्घटना की वजह हादसे का शिकार हुए वाहन चाहन की लापरवाही को बताया। यह घटना 2018 में ठाणे, शाहपुर के मुंबई-आगरा हाईवे के पास हुई थी।
मृतक की पहचान अरविंद बालासुब्रमण्यम के तौर पर हुई है जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। वह ठाणे अपने मोइकिल से जा रहा था, तभी एक जीप से उसकी टक्कर हुई। इस घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
मृतक के परिवारवालों ने बताया कि दुर्घटना जीप सवार की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। उन्होंने वाहन के मालिक से मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग की थी।
एमएसीटी ने एंस्योरेंस कंपनी की दावों का खारिज करते हुए कहा कि सबूत के तौर पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि जीप सवार सड़क पर चल रहे यातायात को देखे बिना तेजी से और लापरवाही से वाहन चला रहा था।