दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल पर लगा बैन
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली के स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूल संचालकों को स्कूल में मोबाइल फोन के न्यूनतम उपयोग के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके लिए निदेशालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा एक्ट 1973 का हवाला दिया है। एडवाइजरी में अभिभावकों को भी ये सुनिश्चित करने को कहा है कि बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन न ले जाएं।