सांकेतिक तस्वीर
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मुरादाबाद। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूसरी पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बिलारी क्षेत्र के स्योडारा निवासी हरिराम ने 6 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था।