Moradabad News: गवाही नहीं देने पर अदालत ने दरोगा के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Moradabad News: गवाही नहीं देने पर अदालत ने दरोगा के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट


मुरादाबाद। संभल के बनियाठेर थाने के एक मुकदमे में विवेचना अधिकारी के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एसएसपी को आदेश दिया है कि दरोगा को गिरफ्तार कर 9 अक्तूबर को अदालत में हाजिर किया जाए।

बनियाठेर थाने में 2015 मे पीड़िता के पिता ने मुकादम दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि आरोपी ओमकार ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की जा रही है। इस मुकदमे में गवाही देने अदालत में नहीं आने के कारण अदालत ने दरोगा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश होने के आदेश दिए है।

मुकदमे में अन्य सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी हैं। मात्र विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक चंद्र पाल सिंह की गवाही बाकी है। दारोगा वर्तमान में संभल जिले थाना जुनावाई में तैनात हैं। अदालत ने कई बार दरोगा चंद्र पाल सिंह को समन जारी किया। दरोगा समन तामील होने के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने एसएसपी को आदेश जारी किया कि एक विशेष टीम बनाकर उपनिरीक्षक चंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार कर 9 अक्तूबर को अदालत में पेश किया जाए।



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