मुरादाबाद। सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 13 जुलाई की सुबह 10 बजे से पेंशन अदालत लगेगी। इसके लिए पेंशनर्स को अपने कागजात भरकर उसे सात जुलाई तक अपर निदेशक कोषागार के कार्यालय में जमा करना होगा।
कोषागार के अपर निदेशक प्रभु नारायण झा के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान मे हो रहे विलंब की समस्याओं का समाधान करने के लिए 13 जुलाई की सुबह दस बजे आयुक्त कोषागार में पेंशन अदालत आयोजित की गई है।
इस मामले में पेंशनर्स को निर्धारित प्रारूप में अपने जनपद कोषागार से फार्म लेकर उसे भरना होगा। इसके बाद फार्म को सात जुलाई तक संबंधित कोषागार या अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालय में तीन प्रतियों में जमा करना होगा। वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से शिकायत की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय, विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। ऐसे पेंशनर जिनकी पूर्व अदालतों में अपने वाद का समाधान करा चुके हैं। ऐसे लोगों को फिर वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्रों पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो