{“_id”:”65036d5416ad5f68c909a116″,”slug”:”it-is-mandatory-to-deposit-the-second-installment-of-tax-moradabad-news-c-15-1-mbd1014-242042-2023-09-15″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Moradabad News: आयकर एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
मुरादाबाद। आयकर के एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित है। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है। समय से आयकर जमा नहीं करने पर करदाता को एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा।
आयकर विभाग करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करने के लिए लगातार मैसेज और ई मेल के माध्यम से जागरूक करता है। ऐसे करदाता जो समय से आयकर के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनको एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा।
एडवांस टैक्स वर्ष में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा करना अनिवार्य किया गया है। आयकर विभाग ने करदाताओं से एडवांस टैक्स का भुगतान करने का अनुरोध किया है। ऐसे वेतन भोगी करदाता जिनके वेतन पर टीडीएस की कटौती हो चुकी है, लेकिन अन्य आय ब्याज, किराया आदि अन्य आय पर दस हजार से अधिक आयकर बनता है। तो ऐसे करदाताओं को भी एडवांस टैक्स जमा करना होगा। साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार और पेशे से आय नही होती है। अन्य आय पर उनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है तो उन्हें एडवांस टैक्स जमा नहीं करना होता है। राज्य कर और आयकर के अधिवक्ता गौरव गुप्ता का कहना है कि यदि किसी करदाता द्वारा अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया जाता है तो वह आयकर रिटर्न भरकर अपना अधिक जमा टैक्स वापस ले सकते हैं। समय पर एडवांस टैक्स जमा करने से ब्याज का वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा।