मुरादाबाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शासन से मिले निर्देश के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इससे पहले ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था थी।जिला समाज कल्याण कल्याण अधिकारी शैलेश कुमार गौतम ने बताया कि योजना के तहत विवाह करने पर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए 35 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाएंगे। 10 हजार रुपये का उपहार उन्हें प्रदान किया जाएगा। जबकि छह हजार रुपये उनके भोजन, टेंट आदि व्यवस्थाओं के लिए विभाग देगा। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। जिसके लिए आवेदक विभागीय, वेबसाइट, पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जन सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से अथवा स्वयं भर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित नगर निगम, विकास खंड, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जाएंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ऑफ लाइन व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह नवंबर में संभावित है। आवेदनपत्रों में जिन कन्या, महिला के आवेदन सही पाए जाएंगे वह सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।