{“_id”:”64af09affedd8e3a6e0fb5e4″,”slug”:”four-years-imprisonment-for-molesting-a-teenager-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-197099-2023-07-13″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Moradabad News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल का कारावास”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
मुरादाबाद। किशोरी से छेड़खानी के मामले में अदालत ने मुलजिम को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नागफनी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने 17 जुलाई 2016 को नागफनी थाने में केस दर्ज कराया था। वह सिविल लाइंस क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल में कार्य करती है।
उसने पुलिस को बताया था कि स्कूल आते जाते नागफनी क्षेत्र के अब्बासिया स्कूल के पास रहने वाला नन्हा उर्फ मुन्ना उर्फ सालिम छेड़खानी करता था। विरोध करने पर जान से मारने और चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देता था। इस मामले में नागफनी थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद आरोपी ने थाने में माफी मांग कर भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही थी, लेकिन दो माह बाद ही आरोपी फिर से छेड़खानी करने लगा। इस मामले में पुलिस ने नन्हा मुन्ना उर्फ सालिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश डाॅ. केशव गोयल की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं अभिषेक भटनागर ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नन्हा उर्फ मुन्ना उर्फ सालिम को छेड़खानी का दोषी मानते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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