Moradabad News: कुशांक हत्याकांड में गवाह तलब

Moradabad News: कुशांक हत्याकांड में गवाह तलब


मुरादाबाद। कुंशाक हत्याकांड में गवाह को तलब किया गया है। अब इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होगी।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार में कुशांक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व ब्लॉक ललित कौशिक समेत चार आरोपी हैं। ललित कौशिक के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र जनपद न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि मुकदमे में अदालत ने गवाह को तलब करते हुए 25 सितंबर लगा दी गई है।

सीए हत्याकांड में पत्नी ने दी गवाही

मुरादाबाद।

सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में वादिनी ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए हैं। अदालत ने मुकदमे के अगले गवाह को 29 सितंबर को तलब किया है।

मझोला क्षेत्र में 15 फरवरी को सीए श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिनकी पत्नी शालिनी तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 31 मार्च को केशव सरन शर्मा और विकास शर्मा को गिरफ्ततार किया था। उनसे पूछताछ शुरू की, तब केशव ने बताया कि सीए श्वेताभ तिवारी के साले संदीप ओझा के नाम काफी प्रॉपर्टी है। जिसे जिस पर ललित कौशिक कब्ज़ा करना चाहता था। इस मामले में श्वेताभ तिवारी रास्ते का रोड़ा बन गए थे। जिसे हटाने के लिए दस लाख रुपये की सुपारी ललित कौशिक ने दी थी। साथ ही बताया था कि कि इस हत्याकांड में खुशवंत सिंह उर्फ भीम भी शामिल है। आरोपियों की निशान देही पर घटना मे इस्तेमाल अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सजीव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को वादिनी शालिनी तिवारी ने अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए हैं। जिससे आरोपियों के वकीलों ने जिरह पूरी की। अदालत ने आगामी 29 सितंबर को अगले गवाह को तलब किया है।

मूंढापांडे में दर्ज मुकदमे की सुनवाई 22 सितंबर को

मुरादाबाद।

ईंट भट्ठा मजदूर का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जेल भेजे गए पूर्व ब्लाॅक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ जनपद न्यायाधीश की अदालत में चल रहे मुकदमे में बुधवार को एक गवाह के बयान अंकित किए गए लेकिन समय के अभाव में जिरह पूरी न हो सकी।अदालत ने आरोपी पक्ष को जिरह के लिए 22 सितंबर की तारीख दी है।



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