मुरादाबाद। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को तीन- तीन साल का कारावास और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मझोला थाने में 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुमार गौतम ने कटघर के रहमत नगर निवासी मोहम्मद आलम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था जबकि दूसरा मुकदमा सिविल लाइंस में 13 अप्रैल 2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी गजेंद्र त्यागी ने सोनू उर्फ देवेंद्र निवासी हरथला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया था कि आरोपी अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करता है।
दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद