मुरादाबाद।
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपी को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जिला सम्भल के तत्कालीन ओषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने अदालत में परिवाद दायर किया था जिसमें 2 मई 2016 को अदालत ने बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले नेत राम सिंह पुत्र डाल चंद निवासी शैहजादी सराय सम्भल को तलब किया था। वादी ने अपने परिवाद में बताया कि उसके पास टोल फ्री नंबर से किसी ने सूचना दी कि नेत राम नामक व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा है जो ग्राहको को बिल भी नहीं देता।सूचना पर 22 अप्रैल 2016 को जब वादी शिकायत की जांच करने दिए गए पते पर पहुंचे तब एक दुकान में एलोपेथी की काफी दावा दुकान में मौजूद थी।जब दुकान स्वामी से उसका नाम और मेडिकल का लाइसेंस की जानकारी ली तो उसने अपना नाम नेत राम बताया मेडिकल स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया।तब ओषधि निरीक्षक ने दवाओं को जब्त कर लिया तथा जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मनीष कुमार की अदालत में की गई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत ने वादी और अन्य गवाहों के साथ साथ प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नेतराम सिंह को ओषधि और प्रसाधन सामग्री बिना लाइसेंस के विक्रय करने का दोषी पाते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।