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मुरादाबाद। महिला न्यायिक अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी करना सीओ ठाकुरद्वारा को भारी पड़ गया। इस मामले में सीजेएम के आदेश पर कोर्ट ने सीओ ठाकुरद्वारा के खिलाफ लोकसेवक के अपमान में मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले में सीओ को 25 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिया है।
साल 2019 में ठाकुरद्वारा कोतवाली में एक केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए सीओ ठाकुरद्वारा राजेश कुमार तिवारी आए थे। आरोप है कि कोर्ट में पहुंचने के बाद सीओ ठाकुरद्वारा ने महिला जज के खिलाफ पहले अभद्र टिप्पणी कर दी। इसके बाद अमर्यादित आचरण करने के बाद हंसते हुए कोर्ट से बाहर चले गए। सीओ की इस हरकत को कोर्ट ने अपमान माना। जिसके बाद महिला जज ने मामले की शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी सिंह से की।
सीजेएम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ ठाकुरद्वारा राजेश कुमार तिवारी के खिलाफ लोक सेवक का अपमान करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही एसएसपी के माध्यम से सीओ को समन जारी करते हुए 25 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
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