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मुरादाबाद। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज अदालत की अवमानना के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई टल गई। गवाह के नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी।
15 साल पहले आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आजम खां परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी रुकवाकर चेक की थी। इसके विरोध में आजम खां और अन्य सपाइयों ने कांठ रोड पर जाम लगा कर हंगामा किया था। इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सजा हो चुकी है। इसी मुकदमे में अदालत में हाजिर नहीं होने पर आजम खां के खिलाफ 2020 मे थाना छजलैट में केस दर्ज किया गया था। मंगलवार को इस मामले में पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंदर सिंह की अदालत में पेश की गई। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को आजम खां को सफाई साक्ष्य के लिए गवाह प्रस्तुत करने थे। गवाह के हाजिर नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने 4 सितंबर को बचाव पक्ष के गवाह को तलब किया है।
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