मुरादाबाद। आयकर के अग्रिम कर की प्रथम किश्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जून है। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है। ऐसे लोगों को एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है।
आयकर विभाग के अनुसार अग्रिम कर वर्ष में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर,15 दिसंबर और 15 मार्च तक जमा किया जाता है। केंद्र सरकार सभी करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करने के लिये लगातार मैसेज और ई मेल के माध्यम से जागरूक कर रही है। ऐसे करदाता जो समय से अग्रिम आयकर जमा नहीं करेंगे। उनको एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक अग्रिम कर जमा नहीं किया है। उनको शीघ्र कर जमा करना चाहिए। ऐसे वेतन भोगी करदाता जिनके वेतन पर टीडीएस की कटौती हो चुकी है लेकिन अन्य आय जैसे ब्याज, किराया आदि आय पर दस हजार से अधिक आयकर बनता है।
इस प्रकार के करदाताओं को भी अग्रिम कर जमा करना होगा। आयकर एवं जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार और पेशे से आय नही होती है। अन्य आय पर उनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है। उन्हें एडवांस टैक्स जमा नही करना होगा।
यदि किसी करदाता द्वारा अधिक अग्रिम कर जमा कर दिया है। वे आयकर रिटर्न भरकर अपना अधिक जमा टैक्स वापस ले सकते हैं। करदाता को अपना अग्रिम कर समय से जमा करना चाहिए। समय पर अग्रिम कर जमा करने से ब्याज नही लगता है तथा वित्तीय बोझ नही बढ़ता है।