मुरादाबाद। किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी युवक को अदालत ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पाकबड़ा थाने में 10 दिसंबर 2018 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी शाम करीब पांच बजे मंदिर जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी रजत मिल गया था। आरोप है आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। विरोध करने पर आरोपी उसे धमकाने लगा था। शोर शराबा सुनने पर किशोरी का तहेरा भाई आ गया था। आरोपी ने भाई के साथ भी मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रजत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम डाॅ. केशव गोयल की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं अभिषेक भटनागर ने बताया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता एवं उसके भाई के साथ साथ अन्य आसपास के लोगों ने भी घटना के विषय में अदालत के सामने पेश होकर गवाही दी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रजत को घटना का दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।