प्रतीकात्मक तस्वीर
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मुरादाबाद के छजलैट के तीन साल पुराने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने चार दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो बना कर वायरल कर दी थी।
छजलैट थाने में 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पांच अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि गांव गांव निवासी एक व्यक्ति उसके पास आया। जिसने उसे बताया कि उसने गांव निवासी अमित से एक मोबाइल खरीदा है। उस मोबाइल में तुम्हारी बेटी की वीडियो है। जिसमें चार युवक उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। इसके बाद उसने अपनी बेटी से पूछताड की। जिसमें नाबालिग लड़की ने बताया कि आठ दिन पहले सोनू, नरेश, लोकेंद्र और अमित ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने वीडियो भी बना ली थी। धमकी दी थी कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो वीडियो वायरल कर देंगे।
इस मामले को पुलिस ने दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की। जिससे प्रकाश में पुष्पेन्द्र, नरेश , अमित भूपेंद्र के नाम सामने आए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता एवं भूकन सिंह ने बताया कि मुकदमे में पीड़िता ने अदालत में आकर आरोपियों के चेहरे देख कर पुष्टि की एवं घटना की जानकारी दी थी। साथ ही चिकित्सक ने भी मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि की। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पुष्पेन्द्र, नरेश, अमित और भूपेंद्र को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषियों पर एक लाख 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।