जहर खाने वाले आरोपी की अस्पताल में मौत
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आठ साल के बालक से दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज होने के बाद जहर खाने वाले 45 वर्षीय दुकानदार आदिल रशीद की उपचार के दौरान हो गई। मृतक के परिजनों ने बालक की मां पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बिलारी थाने में दस अक्तूबर एक महिला ने किराना दुकानदार आदिल रशीद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने बताया था कि उसका आठ वर्षीय समय राशन की दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी दुकानदार ने उसके बेटे को रोक लिया। आरोप लगाया था कि वह बालक को दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मुकदमा दर्ज होने से आहत आदिल ने 11 अक्तूबर की दोपहर जहरीला पदार्थ खा लिया था। आदिल और उसके परिजनों का यह भी कहना था कि विरोधियों ने साजिश के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी।
इसके बाद परिजन सीएचसी बिलारी ले गए, यहां से उसे मुरादाबाद अस्पताल भेज दिया गया था। शुक्रवार दोपहर अस्पताल में आदिल की मौत हो गई। मृतक आदिल रशीद की पत्नी अन्य परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें महिला ने बताया कि उसके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था।
केस दर्ज करने वाली महिला और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आदिल रशीद की पत्नी ने बताया कि बालक की मां और बिलारी के एक हल्का दरोगा पर प्रताड़ित का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उत्पीड़न से तंग आकर पति ने आत्महत्या की है। उधर, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया है।
आदिल रशीद के खिलाफ बालक से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी उसके खिलाफ दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज हुआ था। परिवार की ओर से प्रार्थना पत्र मिला है। जिसमें झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। -हेमराज मीना, एसएसपी
आरोप: उधारी वापस मांगने पर दर्ज कराया केस
आदिल रशाीद की पत्नी शादाब परवीन का आरोप है कि मुकदमा लिखवाने वाली महिला पर उसके पति के तीन हजार रुपये उधार थे। आठ अक्तूबर को पुन: संबंधित महिला उसके पति की दुकान पर आई और पांच हजार रुपये का किराना सामान पैक करा लिया था। वह फिर से उधार करने लगी थी।
जब उसके पति ने उधार सामान देने से मना किया तो उसने गाली गलौच की और देख लेने की धमकी देते हुए चली गई थी। शादाब परवीन का यह भी आरोप है कि 11 अक्तूबर की दोपहर उसके पति की दुकान पर पहुंचकर महिला ने मुकदमा वापस लेने के बदले छह लाख रुपये लेने की मांग की थी। कस्बा चौकी पुलिस ने गलत तरीके से उसके पति के भांजे को दुकान से उठाकर थाने ले गई थी और प्रताड़ित किया।