Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी को जिला न्यायालय में पेशी पर लगाया गया।
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अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में चल रहे गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई को फैसला आ सकता है। जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में फैसला सुनाया है, जिसमें गैंगस्टर के दो मामले में दस-दस साल की सजा और जुर्माना हुआ था। जबकि मुहम्मदाबाद मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार को न्यायालय ने दोषमुक्त किया था।
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यह है पूरा मामला
वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी हो चुका है।