नो स्मोकिंग
– फोटो : Pixabay
विस्तार
अगर आप रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में सफर करते समय धूमपान करते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करते हुए मिलने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज कर जेल तक भेजा जा सकता है।
रेल यात्रियों को अब ट्रेन में धूमपान (स्मोकिंग ) करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित गैस सिलिंडर एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से आग लगने की हो रही घटनाओं पर अंकुश पाने को रेलवे ने यात्रियों को जागरुक करने को रेलवे कर्मियों एवं आरपीएफ को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
आरपीएफ पोस्ट कमांडर राजीव वर्मा के निर्देशन में स्टेशन के अलावा ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जागरुक करने का अभियान शुरू किया गया है। जिसमें यात्रियों को जागरुक करने के साथ कड़ी हिदायत भी दी जा रही है कि यदि धूमपान करते मिलने अथवा ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में सफर करते मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।