PAN Aadhaar Linking: अब नहीं करवाया आधार को पैन से लिंक, तो छिन जाएगा आपका यह सबसे बड़ा अधिकार

PAN Aadhaar Linking: अब नहीं करवाया आधार को पैन से लिंक, तो छिन जाएगा आपका यह सबसे बड़ा अधिकार



PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड में व्यक्ति की कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है। पैन कार्ड का इस्तेमाल खासतौर पर वित्त से जुड़े कामकाज को कराने में किया जाता है। सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय हेर-फेर का आसानी से पता लगा सकती है। वहीं पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। बीते लंबे समय से सरकार पैन आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाते आ रही थी। वहीं 30 जून के बाद आयकर विभाग ने भी इस बारे में बता दिया है कि अब पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं जिन लोगों ने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है वे 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। 



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एक नोटिफिकेशन में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। 


ऐसे में वे काम जिनको कराने में खासतौर पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। वे काम पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने की वजह से नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में पैनकार्ड धारकों को 1 हजार रुपये की लेट फीस भरकर दोबारा अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराकर उसको एक्टिव कराना होगा। 

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वहीं इनकम टैक्स विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक पैनकार्ड धारक अगर 1 हजार रुपये की पेनाल्टी देकर भी दोबारा पैन कार्ड को एक्टिव कराते हैं। ऐसे में उनको फीस जमा करने के बाद भी पैन कार्ड के एक्टिव होने के लिए 30 दिनों तक का इंतजार करना है। 


30 दिनों की अवधि के दौरान पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा। इसी वजह से टैक्सपेयर्स काफी परेशान हैं। ऐसे में जिन लोगों को इस महीने आईटीआर दाखिल करना है और उनका पैन कार्ड निष्क्रिय है। इस स्थिति में उनको आईटीआर दाखिल करने में दिक्कतें आ सकती हैं।  




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