Rajasthan: मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को समन, केंद्रीय मंत्री शेखावत की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब

Rajasthan: मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को समन, केंद्रीय मंत्री शेखावत की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब



सीएम अशोक गहलोत।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को तलब किया। कोर्ट ने 7 अगस्त उन्हें अदालत में रहने के आदेश जारी किए है। मानहानि का ये मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था। 

दरअसल, फरवरी 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है।  इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। 

 

गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया। उन्हें सात अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।

लोगों ने निवेश किए थे 953 करोड़

प्रदेश में करीब 1 लाख 46 हजार 993 निवेशकों ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में 953 करोड़ रुपए निवेश किए थे। जिनका को-ऑपरेटिव सोसायटी ने दुरुपयोग कर लिया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में  संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने 211 शाखाएं खोल रखी थी, जबकि गुजरात में इसकी करीब 26 शाखाएं अलग-अलग जगहों पर खोल रखी थी।





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