अदालत का फैसला
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रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करके ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को चार साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अजीमनगर थाने में आठ अगस्त 2020 को एक मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें गांव के ही युवक पर नाबालिग बेटी के अपहरण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह पेश किए साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट रमेेश कुशवाहा ने मिलक अब्बू निवासी सिराज पुत्र नन्हे को चार साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अब्दुल्ला मामले में अब 28 को होगी सुनवाई
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई।अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में थाना गंज में अब्दुल्ला आजम के पास दो जन्म प्रमाण पत्र होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम, डॉ. तंजीन फात्मा और आजम खां को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट में हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हो गई। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की गवाही शुरू हो गई, लेकिन गवाही अभी पूरी नहीं हो पाई है।