Rahul Gandhi
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महाराष्ट्र के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी, क्योंकि इससे संबंधित एक अन्य मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एलसी वाडिकर ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की है।
आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने एक चुनावी रैली में कथित बयान को लेकर राहुल के खिलाफ 2014 में यह मामला दर्ज कराया था। कुंटे के अनुसार राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी के समीप चुनावी रैली में कहा था, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कुंटे ने कहा कि इस प्रकार का झूठा दावा कर राहुल गांधी ने आरएसएस को बदनाम किया है।