सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती को राहत देते हुए उनके खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। बता दें कि आप नेता ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
क्या है मामला
भारती के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। भारती ने इस मामले की सुनवाई नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश के सामने पेश करने का निर्देश दिया और 10 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को पूर्ण कर दिया। भारती की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। दवे ने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।
बता दें कि 10 अप्रैल को भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। भारती ने 10 जनवरी 2021 को अमेठी दौरे के समय मीडिया से बात करते हुए राज्य के स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके चलते उनके खिलाफ अमेठी में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें सभी राज्य सरकारों और संबंधित अथॉरिटीज से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल जाने की सलाह दी।