सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्र ने मंगलवार को शीर्ष अदालत से कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश का इस्तेमाल उच्चतम न्यायालय से रिट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता।