सुप्रीम कोर्ट
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को दो-तीन दिन टालने की मांग की है।