Teesta Setalvad: सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता का मामला बड़ी बेंच को भेजा; हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

Teesta Setalvad: सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता का मामला बड़ी बेंच को भेजा; हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका



Teesta Setalvad
– फोटो : ANI

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गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर झूठे सबूत गढ़ने से जुड़े एक मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास किया और उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से सीतलवाड को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए था। इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया गया था। वह नौ महीने से जमानत पर हैं। हम सोमवार या मंगलवार को इस मामले पर विचार कर सकते हैं, 72 घंटों में क्या होने वाला है?







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