Azam Khan Abdullah Azam
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रामपुर की कोर्ट से बुधवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात-सात साल की सजा पाए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो-दो मामले मुरादाबाद कोर्ट में भी विचाराधीन हैं। जबकि छजलैट के 15 साल पुराने एक मामले में इसी साल 13 फरवरी को अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी।
दो जनवरी 2008 को आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की कार पुलिस ने रुकवा ली थी। जिसके विरोध में आजम खां सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे समेत अन्य सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
जिसमें आरोप लगा था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण देकर जनता को उकसाया और रोड जाम कराकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई थी। जिसमें अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 13 फरवरी 2023 को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में अपील भी दायर की थी। छजलैट में दो फरवरी 2008 को दर्ज हुए केस में आजम खां लंबे समय तक कोर्ट में पेश नहीं हुए। तब एक अन्य मुकदमा आजम खां के खिलाफ दर्ज किया था। जिसमें अदालत के आदेश की अवमानना आरोप लगाया था।