इलाहाबाद हाईकोर्ट।
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सरयू एक्सप्रेस में अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ महिला सिपाही के मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। इस मामले में सीजे के व्हाट्सएप पर पत्र याचिका मिलने के बाद रात को अदालत लगाई गई। कोर्ट ने रेलवे और अयोध्या जिले के पुलिस अधिकारियों को सोमवार को पूरी जानकारी के साथ मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत में तलब किया है।
सरयू एक्सप्रेस में खून से लथपथ मिली महिला सिपाही के मामले में रात आठ बजे मुख्य न्यायाधीश के आवास पर अदालत लगाई गई। दोपहर करीब सवा तीन बजे इस मामले से जुड़ा एक संदेश मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर के व्हाट्सएप आया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लेते हुए रात आठ बजे अपने आवास पर अदालत लगाने का फरमान जारी कर दिया। अदालत बैठने की सूचना महाधिवक्ता को दी गई। तय समय पर रात आठ बजे सीजे आवास पर हाईकोर्ट का स्टॉफ, सरकारी वकील और याची अधिवक्ता पेश हुए।
मुख्य न्यायधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। याची अधिवक्ता राम कौशिक ने मीडिया और सोशल रिपोर्ट का हवाला देते मामले की गंभीरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि अदालत इस मामले का स्वत संज्ञान ले।