UP : सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

UP : सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित करने के आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची रंजीत द्वारा आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया।

मामला सिद्धार्थ नगर के भावानीगंज थाना क्षेत्र का है। हिंदू युवा वाहिनी के पंकज पांडे की तहरीर पर याची रंजीत के खिलाफ विकासखंड डुमरियागंज नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि रंजीत के द्वारा सीएम योगी की वायरल आपत्तिजनक तस्वीर से सामाजिक सौहार्द खराब हो सकता है।

2017 में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसे याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शासकीय अधिवक्ता ए के संड को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याची को राहत देने से इंकार कर दिया।



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