सुखजीत सिंह की हत्या की दोषी पत्नी रमनदीप कौर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में मृतक की पत्नी रमनदीप कौर को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके प्रेमी मिट्ठू को उम्रकैद हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने पांच अक्तूबर को दोनों को दोषी करार दिया था। शनिवार को दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई। रमनदीप पर पांच लाख और मिट्ठू पर तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बंडा थाना क्षेत्र के बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत इंग्लैंड के डर्बिशायर में रहते थे। उनकी मां वंश कौर गांव बसंतापुर में फार्म हाउस पर रहकर खेती की देखभाल करती थीं। सुखजीत की पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव जैनपुर के मूल निवासी और दुबई में रहने वाले मिट्ठू सिंह से दोस्ती थी।
ये भी पढ़ें- दगाबाज यार, बेवफा बीवी: दोनों ने मिलकर की हत्या…दुबई में रची गई थी साजिश, NRI सुखजीत हत्याकांड की पूरी कहानी
मिट्ठू अक्सर इंग्लैड और सुखजीत दुबई जाकर एक-दूसरे के यहां रुकते थे। इस दौरान मिट्ठू और सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर में प्रेम प्रसंग हो गया। 28 जुलाई, 2016 को सुखजीत पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भारत आए थे। देश में कई जगह घूमने के बाद वह 15 अगस्त को फार्म हाउस पर बसंतापुर पहुंचे थे।