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वाराणसी नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध तरीके से पोस्टर-बैनर और पंफलेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में सारनाथ थाने में द लक्ष्य एकेडमी, आर्यन सिविल एकेडमी और डीडीबी ट्यूटोरियल के मैनेजर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) अनुपम त्रिपाठी की तहरीर के आधार पर की गई है।
नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) के अनुसार, जी-20 सम्मेलन की बैठकों के मद्देनजर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम और नगर आयुक्त सीपू गिरि शहर में तैयारियों का जायजा लेने निकले थे। सारनाथ से आजमगढ़ मार्ग पर अंडरपास पुल की दीवार पर द लक्ष्य एकेडमी, आर्यन सिविल एकेडमी और डीडीबी ट्यूटोरियल के पोस्टर अवैध तरीके से लगे हुए पाए गए। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने तीनों संस्थाओं के पोस्टर तत्काल हटवा कर उनके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।