Varanasi: बुकिंग के बाद कमरा देने से इंकार, ओयो रूम्स पर एक लाख हर्जाना, पढ़ें- क्या है मामला?

Varanasi: बुकिंग के बाद कमरा देने से इंकार, ओयो रूम्स पर एक लाख हर्जाना, पढ़ें- क्या है मामला?


विस्तार


ओयो से होटल में कमरा बुक करने के बावजूद मनाली में परेशानी झेलने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फैसला सुनाया है। इसमें विपक्षी ओयो रूम्स को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- Varanasi Crime: ठेकेदार पर असलहा सटाकर लाइसेंसी रिवाल्वर, सोने की चेन और मोबाइल छीना, मुकदमा दर्ज

पंचवटी नगर कॉलोनी शिवदासपुर निवासी कृष्ण भारद्वाज ने ओयो रूम्स से मनाली में ऑनलाइन एक होटल में 14 मार्च 2019 को कमरा बुक किया था। कृष्ण कुमार अपने परिवार के साथ 24 मार्च को 2019 को घूमने जा रहे थे। कृष्ण कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से 4,537 रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद जब परिवार के साथ मनाली पहुंचे तो वहां उनके नाम से कमरा नहीं होने की जानकारी मिली। उन्होंने सर्विस सेंटर में फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दो दिन रुकने के लिए उन्हें 7,140 रुपये का भुगतान करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वाद दाखिल किया। परिवादी व विपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को देखने के बाद उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओयो रूम्स को दोषी पाया और 19 जून 2023 को एक लाख नौ हजार 537 रुपये देने का आदेश दिया।



Source link

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *