Varanasi: सर्व सेवा संघ अभी नहीं होगा ध्वस्त, हाईकोर्ट ने कार्रवाई न करने का दिया आदेश, अब तीन जुलाई को सुनवाई

Varanasi: सर्व सेवा संघ अभी नहीं होगा ध्वस्त, हाईकोर्ट ने कार्रवाई न करने का दिया आदेश, अब तीन जुलाई को सुनवाई



सर्व सेवा संघ परिसर में कांग्रेस का धरना
– फोटो : अमर उजाला

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वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ अभी ध्वस्त नहीं होगा। ध्वस्तीकरण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन जुलाई तक रोक लगा दी है। रेलवे प्रशासन ने 30 जून को सर्व सेवा संघ साधना केंद्र को गिराने के लिए नोटिस दिया था। इस मामले में सर्व सेवा संघ ने 28 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की अगली तारीख तीन जुलाई की तय की है। साथ ही जिला प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। गांधी और जेपी की विरासत सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के कारण सड़क से सोशल मीडिया तक संघर्ष हो रहा है।

ये भी पढ़ें: सर्व सेवा संघ का निर्माण अवैध, दो दिन में भवन को गिराने का आदेश, DM बोले- जमीन पर रेलवे का अधिकार

सर्व सेवा संघ भवन को ध्वस्त करने का जमकर हो रहा विरोध

प्रशासन की ओर से तय मियाद 30 जून यानि शुक्रवार को रेलवे का ध्वस्तीकरण दस्ता और बुलडोजर सर्व सेवा संघ के भवनों को गिराने नहीं पहुंचा। देश भर से पहुंचे लोगों ने शासन, प्रशासन और रेलवे प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि, प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर नहीं पहुंच सकीं।



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