त्रिपुरा की अदालत ने सुनाया फैसला
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आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा बीमारी के कारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी। उनके खिलाफ अदालत ने फिर से जमानती वारंट जारी कर 12 सितंबर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में सपा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य सपाई शामिल हुए थे।
आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डा. डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई लघु वाद न्यायाधीश मनिंदर सिंह की अदालत में की गई। इस मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को अदालत में हाजिर होकर बतौर पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन उनके अधिवक्ता अभिषेक भटनागर ने जयाप्रदा की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल की गई। अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 12 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।