उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी में 12 मीटर सड़क किनारे खाली पड़े या बने हुए मकान की जगह तीन तल का अपार्टमेंट बना सकेंगे। बशर्ते, स्वामी को अपार्टमेंट के नीचे ही पार्किंग के लिए जमीन छोड़ने पड़ेगी।
यानी यह अपार्टमेंट जी-3 आकार में बन सकेगा। अपर मुख्य सचिव एवं आवास विकास के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव पर आवास विकास के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
तल अलग-अलग बेचने की भी अनुमति
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, 12 मीटर चौड़ी सड़क पर तीन तल का अपार्टमेंट बनाने के लिए स्वामी को भूखंड की वर्तमान दर से कीमत का 50 फीसदी शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस अपार्टमेंट की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। स्वामी को अपार्टमेंट को बनाने से पहले आवास विकास परिषद मानचित्र को स्वीकृत कराना पड़ेगा।
स्वामी को सहूलितय होगी, कि वह अपार्टमेंट के अलग-अलग तल को बेच भी सकेगा। इस योजना के सिलसिले में जलसंस्थान, नगर निगम, बिजली विभाग आदि की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अपार्टमेंट बनाने का मूल्यांकन करेगी।