हनीमून पर रात को हुआ कुछ ऐसा…साथ रहने से मना कर रही दुल्हन
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उत्तर प्रदेश के आगरा में अपर परिवार न्यायाधीश-3 प्रदीप कुमार मिश्रा ने पति द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकृत की। याचिका के आधार पर उसके विवाह विच्छेद करने के आदेश पारित कर दिए। इसके साथ ही वादनी के भरण पोषण के लिए वादी से उसे एकमुश्त छह लाख रुपये दिलाने के भी आदेश दिए।
मामला कमला नगर थाना क्षेत्र के बल्केश्वर का है। यहां के निवासी रेलवे कर्मी ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत कोर्ट में विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत की। बताया कि उसकी शादी जयपुर की एक युवती के साथ हुई थी। इसके बाद पति पत्नी दोनों हनीमून के शहर से बाहर गए। वहां पति ने पत्नी को खूब घुमाया फिराया, खिलाया इसके बाद भी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।
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