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आगरा: पूर्व विधायक के पुत्रों को सत्र न्यायालय से भी नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला

आगरा: पूर्व विधायक के पुत्रों को सत्र न्यायालय से भी नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला

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Sons of former MLA did not get relief even from the Sessions Court know the whole matter

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– फोटो : istock

विस्तार


आगरा में पूर्व विधायक के पुत्रों को अदालत ने चेक डिसऑनर होन के मामले में 2020 में तलब किया था। उन्होंने आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल की। अपर जिला जज -3 ज्ञानेंद्र राव ने रिवीजन कर राहत देने से इन्कार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखा।

मामले के अनुसार प्रशांत वाधवानी ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के पुत्रगण वैभव गर्ग, सौरभ गर्ग के खिलाफ चेक डिसऑनर होने के मामले में मुकदमा प्रस्तुत किया। एसीजेएम-2 ने 31 जुलाई 2020 को उन दोनों को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए थे। 

मगर, विधायक पुत्रों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया।

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